दिव्यांगोत्थान श्रीराम सेवा न्यास को दिए गए दान पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत
कर में छूट (Tax Rebate) प्राप्त होता है।
इसका अर्थ है कि आपके द्वारा दिए गए दान की राशि का एक हिस्सा टैक्स से मुक्त होगा।
यह सुविधा केवल पंजीकृत दान पर लागू होती है।
दिव्यांगोत्थान श्रीराम सेवा न्यास, NITI Aayog के DARPAN पोर्टल पर पंजीकृत संस्था है। इस पंजीकरण से संस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है तथा सरकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलता है।
दिव्यांगोत्थान श्रीराम सेवा न्यास को ISO Certified दर्जा प्राप्त है। यह प्रमाणपत्र संस्था द्वारा अपनाई गई गुणवत्ता मानकों और प्रक्रियाओं का प्रमाण है। ISO सर्टिफिकेशन संस्था की विश्वसनीयता और कार्यकुशलता को दर्शाता है।
दिव्यांगोत्थान श्रीराम सेवा न्यास ने 700 से अधिक ग़रीब और वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है।
संस्थान ने 25+ महिला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जिससे 400 महिलाएँ आत्मनिर्भर बनीं।
नियमित स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान अभियान से हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं।